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1763 वादों से 15 करोड़ का हुआ समझौता

राष्ट्रीय लोक अदालत. भागलपुर, नवगछिया व कहलगांव में वादों का किया गया निष्पादन जिले के तीन कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन भागलपुर : जिले में शनिवार को व्यवहार न्यायालय, कहलगांव व नवगछिया में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1763 वादों का निबटारा हुआ. इस वाद के निबटारे में 15 करोड़ रुपये […]

राष्ट्रीय लोक अदालत. भागलपुर, नवगछिया व कहलगांव में वादों का किया गया निष्पादन

जिले के तीन कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन
भागलपुर : जिले में शनिवार को व्यवहार न्यायालय, कहलगांव व नवगछिया में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1763 वादों का निबटारा हुआ. इस वाद के निबटारे में 15 करोड़ रुपये के समझौते कराये गये. विधिक सेवा प्राधिकार ने राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब पांच हजार पक्षकारों को केस निबटारे को लेकर नोटिस जारी किया था.
आयोजन के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव, सचिव पीसी वर्मा ने भी बेंच में चल रही गतिविधि का निरीक्षण किया. इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकार के अमित कुमार, संतोष कुमार आदि उपस्थित थे. राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर में हेल्प डेस्क भी बनाये गये थे, जहां पक्षकारों ने अपने कोर्ट आदि की जानकारी ली. हेल्प डेस्क पर पारा लीगल वोलेंटियर ने ड्यूटी की.
यह रहा केस वाइज निबटारा
बैंक रिकवरी के 4682 वाद में से 1655 का निबटारा हुआ.
आपराधिक शमनीय वाद के 151 वादों में से 45 वाद पर समझौता हुआ.
सड़क हादसे के मुआवजे वाले 24 वादों पर समझौते कराये गये.
बिजली बिल के 25 वादों का राशि तय करके निबटारा कराया गया.
दुखनी को लोक अदालत से मिली मरहम
दुखनी देवी के पति स्व प्रदीप राय 23 मई 2015 को छर्री लेकर ट्रक से जा रहे थे. इस दौरान दो ट्रकों के बीच टक्कर हो गयी. 27 मई को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गयी. वह मुआवजे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही थी. लोक अदालत में उनका मामला सुना गया और उसे 15 लाख रुपये का मुआवजा मिला.
सात लाख का क्लेम लगाया था, मिला करीब चार लाख
साहेबगंज के सुमन कुमार की सड़क हादसे में मौत हुई थी. इस मामले में मुआवजा को लेकर कोर्ट में सात लाख का क्लेम किया गया था. लोक अदालत में मां कलावती देवी को तीन लाख 80 हजार रुपये का मुआवजा मिला.
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के बेंच व निबटाये केस
बेंच-1: सड़क हादसे के मुआवजे के 23 केस में एक करोड़ रुपये, पीएनबी से जुड़े 40 मामलों में 28 लाख व परिवार न्यायालय से जुड़े एक केस का निबटारा हुआ.
बेंच-2: बिजली केस के 25 केसों में 80 लाख, बैंक ऑफ इंडिया के 35 केस में सात लाख रुपये व बैंक ऑफ बड़ौदा के 69 केस में 46 लाख रुपये का समझौता हुआ.
बेंच-3: शमनीय आपराधिक वाद के 26 केस व श्रम विवाद के नौ केस में 24 हजार रुपये के समझौते कराये गये.
बेंच-4: एसबीआइ रासमेक के 60 केस में 20 लाख रुपये के समझौते हुए.
बेंच-5: एसबीआइ आरबीओ के 64 केस में 26 लाख रुपये व शमनीय आपराधिक वाद के दो केस का निबटारे हुए.
बेंच-6: इंडियन ओवरसीज बैंक के 28 केस में 49 लाख रुपये व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 16 केस में सात लाख रुपये समझौते हुए.
बेंच-7: सिंडिकेट बैंक के एक केस में 60 हजार रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पांच केस में डेढ़ लाख, कैनरा बैंक के एक वाद में 23 हजार रुपये तथा शमनीय अापराधिक के दो केस निबटाये गये.
बेंच-8: इलाहाबाद बैंक के 18 केस में 19 लाख, यूनियन बैंक के 13 केस में पांच लाख तथा शमनीय आपराधिक के एक वाद का निबटारा हुआ.
बेंच-9: ग्रामीण बैंक के 126 केस से सवा तीन लाख से अधिक का समझौता हुआ.
बेंच-10: यूको बैंक के 241 वादों से करीब डेढ़ करोड़ रुपये का समझौता हुआ.

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