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सांप्रदायिक टिप्पणी करने का मामला : BJP नेता गिरिराज सिंह ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

बेगूसराय : आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने मामले में बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार की सुबह सीजेएम की न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने के बाद सीजेएम ठाकुर अमन कुमार ने बीजेपी नेता को जमानत दे दी. क्या है मामला? 24 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान […]

बेगूसराय : आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने मामले में बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार की सुबह सीजेएम की न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने के बाद सीजेएम ठाकुर अमन कुमार ने बीजेपी नेता को जमानत दे दी.

क्या है मामला?

24 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी नेता गिरिराज सिंह पर मुस्लिमों के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है. चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा था, ‘…जो वंदे मातरम् नहीं गा सकता, जो मातृभूमि का सम्मान नहीं कर सकता, उसे देश माफ नहीं करेगा. मेरे पूर्वज सिमरिया घाट में गंगा नदी के किनारे मरे, और उन्हें कब्र की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन, तुम्हें तो तीन हाथ जगह चाहिए.’

बयान को लेकर चुनाव आयोग हुआ सख्त

सांप्रदायिक टिप्पणी किये जाने के बाद चुनाव आयोग बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया. आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया गिरिराज सिंह ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है. साथ ही चुनाव आयोग ने गिरिराज सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा था. बाद में 25 अप्रैल को बेगूसराय जिला प्रशासन ने स्वत: संज्ञान लेते हुए गिरिराज सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया. मालूम हो कि आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान की जानेवाली बयानबाजी में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

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