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Friday, March 29, 2024

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भोपालःआठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में फांसी

<p>मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में भोपाल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुये फांसी की सज़ा सुनाई है. </p><p>अदालत में यह फैसला मात्र 32 दिनों में सुना दिया. </p><p>भोपाल अदालत में गुरुवार को आए फैसले में अभियुक्त […]

<p>मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में भोपाल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुये फांसी की सज़ा सुनाई है. </p><p>अदालत में यह फैसला मात्र 32 दिनों में सुना दिया. </p><p>भोपाल अदालत में गुरुवार को आए फैसले में अभियुक्त विष्णु बामोरे को फांसी की सज़ा सुनाई है. इस केस में 40 लोगों ने गवाही दी. </p><p>विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने सज़ा सुनाई. शासकीय वक़ील मनीषा ने आरोपी के लिये फांसी की मांग की थी. </p><p>मामला पिछले महीने 7 जून का था जब कमला नगर इलाक़े की मांडवा बस्ती के विष्णु बामोरे ने आठ साल की मासूम को अग़वा कर उसके साथ बलात्कार किया था. बाद में उसने उस बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. </p><p>उस बच्ची की लाश 8 जून को परिजनों ने घर के पास एक चेंबर के पास से मिली. </p><p><a href="https://www.bbc.com/hindi/india-42468084?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprabhatkhabar.com%5D-%5Blink%5D-%5Bhindi%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">मध्य प्रदेशः इस रेप केस में दो महीने के भीतर फ़ैसला</a></p><p><a href="https://www.bbc.com/hindi/india-44679984?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprabhatkhabar.com%5D-%5Blink%5D-%5Bhindi%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">मंदसौर रेप मामलाः कैसे हिंसा की आग में झुलसने से बचा शहरया</a></p><h3>32 दिन में सुनाई सज़ा</h3><p>इस घटना को लेकर भोपाल के लोगों में काफ़ी आक्रोश था और शहर में विरोध प्रदर्शन किए गए. विपक्षी बीजेपी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया.</p><p>पुलिस ने घटना के दो दिन बाद 10 जून को लापता अभियुक्त को खंडवा से गिरफ्तार किया. </p><p>17 जून को कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया गया और 19 जून को आरोप तय कर दिए गए. </p><p>कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है. </p><figure> <img alt="फ़ाइल तस्वीर" src="https://c.files.bbci.co.uk/6589/production/_107839952_b4c0e25c-08aa-4838-9b3c-bee544f0d7bd.jpg" height="549" width="976" /> <footer>Getty Images</footer> <figcaption>एमपी में 2017 में कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के दोषियों को फांसी की सज़ा देने का क़ानून बना (फ़ाइल तस्वीर)</figcaption> </figure><h3>रेप मामले में फांसी की 27वीं सज़ा</h3><p>मध्यप्रदेश अभियोजन के जनसंपर्क अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि दोषी को बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिये आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई गई है. </p><p>उन्होंने कहा, &quot;फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर बामोरे को दोषी ठहराया गया.&quot;</p><p>मध्यप्रदेश में कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में फांसी की सज़ा सुनाए जाने का यह 27वां मामला है. </p><p>मध्यप्रदेश विधानसभा ने दिसंबर 2017 को 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था. </p><p><strong>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप </strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi">यहां क्लिक</a><strong> कर सकते हैं. आप हमें </strong><a href="https://www.facebook.com/bbchindi">फ़ेसबुक</a><strong>, </strong><a href="https://twitter.com/BBCHindi">ट्विटर</a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bbchindi/">इंस्टाग्राम</a><strong> और </strong><a href="https://www.youtube.com/bbchindi/">यूट्यूब</a><strong> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</strong></p>

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