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सीबीएसई : विद्यार्थियों को 15 तक करना होगा आवेदन

10वीं, 12वीं कक्षा में विषय बदलने के लिए बोर्ड को देनी होगी जानकारी प्राचार्यों को कक्षा में विषयवार कमजोर बच्चों की स्क्रूटनी करने का निर्देश आसनसोल : सेंट्रल बोर्ड ऑप सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसइ) ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के विषय बदलने से संबंधित निर्देश जारी किया है. […]

10वीं, 12वीं कक्षा में विषय बदलने के लिए बोर्ड को देनी होगी जानकारी

प्राचार्यों को कक्षा में विषयवार कमजोर बच्चों की स्क्रूटनी करने का निर्देश
आसनसोल : सेंट्रल बोर्ड ऑप सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसइ) ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के विषय बदलने से संबंधित निर्देश जारी किया है. बोर्ड ने प्राचार्यों को कक्षा में विषयवार कमजोर बच्चों की स्क्रूटनी करने को कहा है. किसी विषय में कमजोर बच्चों को चिन्हित कर उनकी रुचि के विषय लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा. साथ ही विद्यार्थी के पास विषय बदलने का भी मौका होगा.
वैसे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और विषय बदलना चाहते हैं, तो वे 15 जुलाई तक इसे बदल सकेंगे.सीबीएसइ ने विषय बदलने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए नियम भी जारी किये हैं. इन नियमों का पालन कर पूरी प्रक्रिया से गुजरने वाले विद्यार्थी का ही विषय बदला जायेगा. विषय बदलने से संबंधित आवेदन विद्यार्थी और अभिभावक में से कोई भी कर सकता है. इसके लिए बोर्ड ने वेबसाइट पर आवेदन जारी किया है.
विषय बदलने पर पिछले रिकॉर्ड का निरीक्षण
विद्यार्थी अपने ही स्कूल में रहते हुए विषय बदलना चाहता है, तो उसे पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड देना होगा. वहीं किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर केस है, तो विद्यार्थी को पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ-साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) भी स्कूल से बनवा कर आवेदन के साथ जोड़कर भरना होगा.
वैसे विद्यार्थी, जो स्वास्थ्य कारणों से अपना विषय बदलना चाहते हैं, तो उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा. मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल का होना अनिवार्य किया गया है.
21 जुलाई से पहले भेजना होगा दस्तावेज
बोर्ड ने स्कूल प्रबंधक को निर्देश दिया है कि विषय परिवर्तन के आवेदन आने के सात दिन के भीतर इसकी प्रक्रिया पूरी कर दें, स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया सात दिन के भीतर न भी करें, तो 21 जुलाई से पहले जरुरी कागजात के साथ रीजनल ऑफिस भेजने की बात कही गयी है.
ट्रांसफर, कम्पार्टमेंट केस में छूट
सीबीएसइ ने केवल सरकारी नौकरी करने वाले अभिभावकों के बच्चों को ही बदली कि स्थिति में छूट दिया है. इसके तहत विद्यार्थी का किसी दूसरे शहर में सीधा नामांकन होता है, तो ही उसे 15 जुलाई को दी गयी अंतिम तिथि से छूट मिलेगी. इसके अलावा कम्पार्टमेंट के रिजल्ट में शामिल विद्यार्थी को भी दाखिले के लिए अलग से समय दिया जायेगा. इन दोनों ही केस में विद्यार्थी को दाखिले के सात दिन के अंदर विषय बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इन बातों पर देना होगा ध्यान
स्कूल के पास विषय बदलने के लिए दिये गये आवेदन का कारण सही होना जरुरी है. आवेदन ग्रहण करने से पहले विद्यार्थियों के पिछले साल यानी नौवीं व 11वीं कक्षा के प्रदर्शन को देखना जरूरी है. विद्यार्थी जिस विषय को बदल कर लेना चाहता है, उस विषय के शिक्षक स्कूल में हों और उसकी मान्यता हो.

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