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मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लाभार्थियों का हुआ साक्षात्कार

अरवल : अनुमंडल कार्यालय के सभाकक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी किरण सिंह की अध्यक्षता में कैंप लगाकर जिले में प्राप्त मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत आवेदन का साक्षात्कार अभ्यर्थियों से किया गया. जिले में कुल अरवल प्रखंड में 42, वंशी प्रखंड में 51, कलेर प्रखंड में 75, करपी प्रखंड में 86 एवं कुर्था प्रखंड में 41 […]

अरवल : अनुमंडल कार्यालय के सभाकक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी किरण सिंह की अध्यक्षता में कैंप लगाकर जिले में प्राप्त मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत आवेदन का साक्षात्कार अभ्यर्थियों से किया गया. जिले में कुल अरवल प्रखंड में 42, वंशी प्रखंड में 51, कलेर प्रखंड में 75, करपी प्रखंड में 86 एवं कुर्था प्रखंड में 41 जो भी आवेदन प्राप्त थे सभी को एक-एक कर साक्षात्कार किया गया.

मालूम हो कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गयी है. इस योजना के तहत चार से लेकर 10 सीटर तक के नये सवारी वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जायेगा. खरीदे गये वाहन का परिचालन पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जायेगा.
जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति के तीन तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो लाभुकों को सवारी वाहन खरीद के लिए अनुदान दिया जाना है. अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य (वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर) के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये होगी.
इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वर्ग के लाभुक की उम्र आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होनी चाहिए एवं उसके पास कम-से-कम हल्के मोटरयान चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए. किसी सरकारी सेवा में नियोजित या पूर्व से किसी व्यावसायिक वाहन के मालिक इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे.
किसी भी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है. इस मौके पर एमवीआइ केके तिवारी, सांख्यिकी पदाधिकारी राजकुमार पासवान सहित अनुमंडल के कई कर्मी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.

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