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पहले मतदाता को प्रमाणपत्र देकर किया जायेगा सम्मानित : डीएम

अरवल : जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी और एसपी उमाशंकर प्रसाद ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. डीएम ने कहा कि शुक्रवार की शाम 6 बजे के बाद ही चुनाव प्रचार थम गया. धारा 144 में प्रचार के लिए जो शिथिलता थी वह समाप्त हो जायेगी. चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों […]

अरवल : जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी और एसपी उमाशंकर प्रसाद ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. डीएम ने कहा कि शुक्रवार की शाम 6 बजे के बाद ही चुनाव प्रचार थम गया. धारा 144 में प्रचार के लिए जो शिथिलता थी वह समाप्त हो जायेगी. चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बाहर से आकर चुनाव प्रचार कर रहे लोग क्षेत्र छोड़ दें.

पकड़े जाने पर कार्रवाई तय है. डीएम ने कहा कि मतदान के दिन पहला मतदाता को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जायेगा. ऐसा सभी बूथों पर व्यवस्था किया गया है जो बूथ पर अपना पहला वोट देगा उसे वहीं सम्मानित किया जायेगा.
डीएम ने कहा कि शुक्रवार की शाम 6 बजे के बाद धारा 144 पूरी तरह प्रभावित हो जायेगा. पांच से अधिक लोग एक साथ घूम नहीं सकेंगे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सघन तलाशी ली जायेगी. बिना अनुमति के कोई प्रत्याशी वाहन नहीं दौड़ा सकेगा. होटल, लॉज मुख्य मार्गों पर और अन्य जगह की तलाशी करायी जायेगी.
17 कंपनी पैरा मिलिटरी करायेगी चुनाव : डीएम ने कहा कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अरवल जिले के और बल और कुर्था में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कंपनी पैरामिलिट्री लगायी गयी है. पैरा मिलिट्री के जवान एरिया डोमिनेशन में जुटे हुए हैं. मतदान के दौरान बूथों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे जो मतदान के बाद इवीएम को पहुंचाने तक की सुरक्षा करेंगे. सभी 508 बूथों पर सुरक्षा के साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है.
मतदाताओं के लिए पीने का पानी और शेड और बैठने की व्यवस्था व दवा की भी व्यवस्था की गयी है. सभी संवेदनशील बूथों पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी. वहीं डीएम ने बताया कि मतदान के दिन एक प्रत्याशी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेगा. एक गाड़ी प्रत्याशी एजेंट तथा हर विधानसभा क्षेत्र में वह एक-एक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेगा. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकेगा.
ऐसा करने पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और कार्रवाई की जायेगी. साथ ही मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी बैनर, पोस्टर या झंडा नहीं लगा सकेगा. ऐसा करने पर कार्रवाई की जायेगी. 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. दिव्यांग मतदाताओं को दिक्कत न हो, इसके लिए सभी बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गयी है.
एक कर्मचारी मौजूद रहेगा जो दिव्यांगजनों को वहील चेयर पर बैठाकर इवीएम तक ले जायेगा.
विकलांग मतदाता व्हील चेयर पर बैठकर ही मतदान करेंगे. साथ ही मतदान केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था भी की गयी है. जिन केंद्रों पर बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई है. किसी भी दशा में गड़बड़ी न हो, इसका पूरा ध्यान दिया गया है.
चुनाव को संपन्न कराने के लिए 55 जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाये गये हैं. प्रत्येक जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में एक इंजीनियर भी रहेगा, जो इवीएम में खराबी की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचेगा और उसे ठीक करेगा.
डीएम ने बताया कि 19 मई की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. जो मतदाता 6 बजे तक लाइन में लग जायेंगे वह हर हाल में मतदान कर सकेंगे. 6 बजे के बाद मतदान केंद्र का बाहरी गेट बंद कर दिया जायेगा, जो लोग परिसर में लाइन में रहेंगे सबसे पिछले व्यक्ति से शुरुआत कर आगे वाले तक पर्ची थमा दी जायेगी, जिसके पास पर्ची रहेगी वह मतदान कर सकेगा.

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