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चिन्मयानंद मामला : एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहजहांपुर में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा का पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण किए जाने के मामले की एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट पर सोमवार को संतोष जताया. इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा […]

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहजहांपुर में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा का पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण किए जाने के मामले की एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट पर सोमवार को संतोष जताया. इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. अदालत ने आगे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 22 अक्तूबर, 2019 की तारीख तय की.

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के इस मामले की सुनवाई के समय पीड़ित युवती भी अदालत में मौजूद थी. पीड़ित युवती ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने उसे किसी तरह की राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि, यदि पीड़ित युवती इस संबंध में कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नये सिरे से एक याचिका दायर कर सकती है.अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गयी है और गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

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