Tajinder Singh Bagga Case Updates: बीजेपी नेता तंजिदर सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि तजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. इस मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को होगी. गौरतलब है कि, मोहाली की अदालत की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बाद तजिंदर सिंह बग्गा ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था.
आम आदमी पार्टी ने कही ये बात
इधर, बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक की खबर पर आम आदमी पार्टी की कहना है कि, बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है. पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक बग्गा को गिरफ्तार नहीं करेंगे.
वहीं, तजिंदर सिंह बग्गा मामले पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा कि, पंजाब क्या आपका टॉर्चर स्टेट बन गया है? क्या कोई टॉर्चर हाऊस बन गया है कि आप सबको वहां जाकर टॉर्चर करोगे. उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति का अपहरण करके एक गाड़ी जा रही है, उसे रोका जाए. हमने उसे रोका और दिल्ली पुलिस को दे दिया. इसमें बदमाशी क्या, बदमाशी तो इसमें है कि झगड़ा आपका दिल्ली में होता है और आप मामला दर्ज पंजाब में कराते हैं.
अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के सीएस से मांगा जवाब
बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ़्तार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गुरुग्राम के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी करते समय पगड़ी तक नहीं बांधने दी और उनके पिता के साथ भी मारपीट की, इसे लेकर हमने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है.
क्या है मममला
गौरतलब है कि मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काऊ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था. पुलिस उन्हें सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आयी.