राजधानी दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते. गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कई महीनों से जेल में बंद हैं. जैन के वकील ने उनके सेहत खराब होने का हवाला दिया है और जल्द सुनवाई की मांग की थी. बीते 6 अप्रैल को जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी लेकिन उसे ठुकरा दिया गया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
बाथरूम में गिरे सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन चक्कर आने से तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू भर्ती कराया गया. पार्टी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी. इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने बताया था कि जैन को पहले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था. सांस लेने में परेशानी होने के कारण उन्हें लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले साल मई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं. पार्टी सूत्रों ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में जैन को इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में ट्रांसफर किया गया है. सूत्रों ने बताया कि जैन की हालत इस समय काफी खराब है.
सत्येंद्र जैन पर लगे कई आरोप
ईडी ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गयी प्राथमिकता को बेस बनाते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच शुरू की थी. जैन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर मूवेबल एसेट्स खरीदी. सत्येंद्र जैन इन सभी एसेट्स का हिसाब देने में असफल रहे थे. बता दें तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं.