नयी दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 अभियुक्तों को जमानत दे दी है. इनमें बिहार के भागलपुर स्थित तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कर्मचारी शामिल हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) संदीप गर्ग ने 13 अभियुक्तों को जमानत देते हुए कहा कि सभी आरोपितों को 50,000-50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है.साथ ही अदालत ने कहा कि आरोपितों को बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते. अदालत ने मार्च में केस से संबंधित सभी आरोपितों और तोमर को बुलाया था. दिल्ली पुलिस ने तोमर समेत अन्य आरोपितों पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ाऔर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था. मालूम हो कि तोमर कोनौजून,2015 को गिरफ्तार किया गया था और 23 जुलाई, 2015 को उन्हें जमानत मिली थी.
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तोमर के फर्जी डिग्री के मामले में तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कर्मियों समेत 13 अभियुक्तों को मिली जमानत
नयी दिल्ली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 अभियुक्तों को जमानत दे दी है. इनमें बिहार के भागलपुर स्थित तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कर्मचारी शामिल हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) संदीप गर्ग ने 13 अभियुक्तों को जमानत देते हुए कहा […]
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