नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबु सलेम की याचिका को मंजूरी दे दी है कि उसकी अनुपस्थिति में भी मामले की सुनवाई चलती रहे. उस पर 2002 में यहां के एक व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि मांगने के आरोप हैं.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भगत पाराशर के समक्ष सलेम के वकील एम. एस. खान ने याचिका दायर की जिन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल फिलहाल महाराष्ट्र के तलोजा जेल में बंद है और अदालत के समक्ष उसे नियमित रुप से पेश नहीं किया जा रहा है जिस कारण मामले में सुनवाई में विलंब हो रहा है.खान ने कहा, ‘‘चूंकि आवेदक (सलेम) को नहीं पेश किया जा रहा है इसलिए गवाह दर्ज करने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है और यह न्याय के हित में नहीं है. आवेदक की मौजूदगी को कृपया निरस्त किया जाए और साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा सकते हैं क्योंकि आरोपी की पहचान में कोई विवाद नहीं है.’’ अदालत ने आवेदन को मंजूरी दे दी और मामले में अभियोजन के गवाह की गवाही दर्ज करने की तारीख 31 मार्च तय की है. इससे पहले कई अवसरों पर अदालत अभियोजन की गवाही दर्ज नहीं कर सकी क्योंकि जेल अधिकारियों ने सलेम को पेश नहीं किया.