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सपा नेता के पुत्र को बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक नेता के बेटे को आज उम्रकैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 दिसम्बर 2010 की शाम को अलापुर क्षेत्र में शौच के लिये गयी […]

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक नेता के बेटे को आज उम्रकैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 दिसम्बर 2010 की शाम को अलापुर क्षेत्र में शौच के लिये गयी 15 साल की एक लड़की को सपा के स्थानीय नेता पतंजलि भारद्वाज के बेटे वरुण उर्र्फ चीनू तथा उसके दो अन्य साथियों ने पकड़ लिया. वरुण ने लड़की से बलात्कार किया जबकि उसके साथी लड़की को आतंकित करने के लिए तमंचा लिये खड़े रहे.

अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) एसएन त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वरुण को बलात्कार का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि में से 70,000 रुपये पीडि़त को दिए जायें. उन्होंने इस मामले में पीडि़त की पहचान का खुलासा करने के लिए अलापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिये हैं.

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