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टाइटलर को 31 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आज दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ वकील एच एस फुलका द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में 31 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. फुलका 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में पीड़ितों की तरफ से पक्ष रख रहे हैं. अतिरिक्त मुख्य […]

नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आज दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ वकील एच एस फुलका द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में 31 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. फुलका 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में पीड़ितों की तरफ से पक्ष रख रहे हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) गौरव राव ने टाइटलर से 31 मई को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान टाइटलर के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता को अदालत के सामने व्यक्तिगत रुप से पेश होने का निर्देश नहीं देना चाहिए.

वरिष्ठ वकील एच एस फुलका ने टाइटलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि कांग्रेस नेता ने 7 सितंबर, 2004 को एक निजी समाचार चैनल पर प्रसारित एक समाचार कार्यक्रम में उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.लुधियाना से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार घोषित किये गये फुलका ने 2006 में अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि टाइटलर ने समाज में उनकी साख खराब करने के लिए उनके खिलाफ झूठे और आपत्तिजनक आरोप लगाये थे. फुलका की ओर से वकील कामना वोहरा ने पहले अदालत में कहा था कि टाइटलर पर आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए मुकदमा चलना चाहिए.

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