23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बच्चों का शारीरिक शोषण एवं तस्करी रोकने के लिए कानून लागू

नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि बच्चों के शारीरिक शोषण और मानव तस्करी को रोकने का समग्र प्रावधान करने वाला दंड विधि (संशोधन) कानून फरवरी 2013 से लागू हो चुका है. लोकसभा में संयज धोत्रे और बदरुद्दीन अजमल के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने कहा […]

नयी दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि बच्चों के शारीरिक शोषण और मानव तस्करी को रोकने का समग्र प्रावधान करने वाला दंड विधि (संशोधन) कानून फरवरी 2013 से लागू हो चुका है. लोकसभा में संयज धोत्रे और बदरुद्दीन अजमल के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने कहा कि इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के स्थान पर धारा 370 और 370 क लायी गयी है.

इस कानून में किसी भी रुप में बच्चों के शारीरिक शोषण, यौन शोषण, गुलामी, दासता, जबरन अंग निकालने तथा बच्चों की मानव तस्करी आदि के खतरों से मुकाबला करने के लिए समग्र प्रावधान है. मंत्री ने कहा कि इसके अलावा बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए अनेक विशिष्ठ कानून हैं. इनमें बाल श्रम :निषेध एवं नियंत्रण: अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, र्दुव्‍यापार (निवारण) अधिनियम 1956 आदि शामिल हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें