नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के युवक नीडो तानिया की मौत की आज सीबीआई जांच के आदेश दिये. गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने नीडो के परिजनों से मुलाकात के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘परिवार चाहता है कि जांच सीबीआई करे. इसलिए हमने तय किया है कि मामला सीबीआई के हवाले किया जाए.’’ शिन्दे ने कहा कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि परिवार को न्याय मिलेगा और दोषी दंडित होंगे.
नीडो के पिता नीडो पवित्र और परिवार के अन्य नजदीकी सदस्यों ने शिन्दे से 15 मिनट बातचीत की. अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक पवित्र ने संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री ने उनकी बात ध्यान से सुनी. हमने उनसे आग्रह किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.इससे पहलेदिल्ली पुलिस ने आज यहां एक अदालत को बताया कि अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय युवक नीडो तानिया की मौत के मामले में चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिनमें से एक को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार को बताया कि उन्होंने आरोपियों फरमान, सुंदर, पवन और सन्नी उप्पल पर आईपीसी की धारा 302 :हत्या: के तहत मामला दर्ज किया है. नीडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी मौत किसी चीज से किये गये हमले के कारण सिर और चेहरे पर लगी चोटों की वजह से हुई.
इसके बाद पुलिस ने नये सिरे से उनकी हिरासत के लिए आवेदन दाखिल किया और अदालत की अनुमति के बाद उनसे कुछ देर पूछताछ की. चारों आरोपियों को एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने चारों को 25 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी. सन्नी को आज सुबह गिरफ्तार किया गया वहीं फरमान, सुंदर और पवन को 4 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
पुलिस ने शुरुआत को आरोपियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत गिरफ्तार किया था. बीए प्रथम वर्ष के छात्र नीडो के रिश्तेदारों का आरोप था कि 29 जनवरी को लाजपत नगर में कुछ दुकानदारों ने उसके बालों का मजाक उड़ाया और बाद में दोनों पक्षों में विवाद के बाद कथित तौर पर दुकानदारों की पिटाई से जख्मी नीडो की मौत हो गयी. इसके बाद मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
संबंधित घटनाक्रम में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री की अदालत ने आज सुंदर और पवन की जमानत अर्जी पर सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी. उनके वकील ने इसके लिए अनुरोध किया था. दोनों के वकील ने अदालत के सामने दावा किया था कि आरोपी बेगुनाह हैं और गलत तरह से उन्हें फंसाया गया है. वकीलों ने कहा, ‘‘आरोपियों सुंदर और पवन ने ही घटना के बाद पुलिस को बुलाया था. जब वे पुलिस को हमले के बारे में बताने गये तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.’’
राहुल गांधी से मिले नीडो के परिजन,दोषियों को सख्त सजा की मांग की
अरुणाचल प्रदेश के नीडो तानिया के परिवार ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की जिसकी कुछ दिन पहले दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने कथित रुप इतनी पिटायी की उसकी बाद में मौत हो गई.
19 वर्षीय नीडो के परिवार के सदस्यों ने राहुल गांधी से नीडो के लिए त्वरित न्याय और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा की मांग की. गांधी से सुबह उनके तुगलक रोड आवास पर मुलाकात करने वाले परिवार के सदस्यों ने इस मामले में पुलिस की कथित लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
नीडो तानिया के पिता नीडो पवित्र ने कहा, ‘‘हमने राहुलजी को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है. हमने उनसे अनुरोध किया कि मेरे पुत्र की हत्या में शामिल लोगों को सजा मिले. इसमें नम्बर एक दिल्ली पुलिस और दूसरा हमलावर हैं.’’
तानिया की मां ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की और कहा, ‘‘यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और पुलिस की लापरवाही है. दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई, मेरे पुत्र को बचाया जा सकता था. हमने राहुलजी से मुलाकात की और नस्ली भेदभाव रोधी कानून पर कुछ बिंदु भी रखे.’’ उन्होंने कहा कि समय की जरुरत लोगों के बीच जागरुकता उत्पन्न करता है क्योंकि मात्र कानून बनाने से नहीं चलेगा ‘‘हम भारतीयों, हमारी मानसिकता स्पष्ट नहीं है. उससे (कानून बनाने) कुछ नहीं बदलेगा.’’तानिया के अभिभावकों के साथ अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस सांसद तकाम संजय भी आये थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे नीडो की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करें.