नयी दिल्ली : देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 14 मुख्य न्यायाधीशों और 34 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी क्योंकि केंद्र ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि इन नियुक्तियों से संबंधित फाइलों को सरकार में सर्वोच्च स्तर पर मंजूरी दे दी गई है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में इन नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे शीघ्र जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसमें आरक्षित श्रेणी से चार न्यायाधीशों की नियुक्ति भी शामिल है.
11 अतिरिक्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पुष्टि और 30 न्यायाधीशों के तबादले के संबंध में प्रस्तावों को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है. यह कदम तब उठाया जा रहा है जब कलकत्ता, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और केरल उच्च न्यायालयों के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत कर दिया गया.
उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा था कि न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए. उन्होंने बताया कि ये उच्च न्यायालय के 53 न्यायाधीशों की नयी नियुक्ति और 110 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पुष्टि के अलावा है.
कॉलेजियम की तकरीबन 74 सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है. कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर सिफारिशों के सितंबर के अंत तक फलीभूत होने की उम्मीद है. उन कुछ मामलों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की राय में मतभेद है. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में आम तौर पर 60 से 75 दिन लगते हैं.