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अदालत ने केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी

नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य लोगों की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवायी कर रही दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आज एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने मामले की सुनवायी के लिए अगली […]

नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य लोगों की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवायी कर रही दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आज एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी.

चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने मामले की सुनवायी के लिए अगली तिथि 24 अक्तूबर तय की है. मामले में आरोपी केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं के वकील ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवायी स्थगित नहीं किए जाने संबंधी उसके आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इसके बाद अदालत ने उपरोक्त फैसला लिया.
बेंगलुरु में गले की सर्जरी के कारण केजरीवाल व्यक्तिगत रुप से पेश नहीं हो सकेंगे, ऐसी सूचना अदालत को दिए जाने के बाद उन्होंने मामले की सुनवायी अगली तारीख को तय की . इस संबंध में जेटली के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मामले की सुनवायी होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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