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अब दिल्ली में चलेगी 2000 सीसी की डीजल गाड़ियां, देना होगा 1 फीसदी ग्रीन सेस

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली से 2000 सीसी की डीजल गाड़ियां से प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन साथ ही उच्चतम न्यायलय ने कहा कि डीजल गाड़ियां को 1 फीसदी ग्रीन सेस देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार उत्पादकों, विक्रेताओं और खरीददारों को कार की कीमत का एक […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली से 2000 सीसी की डीजल गाड़ियां से प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन साथ ही उच्चतम न्यायलय ने कहा कि डीजल गाड़ियां को 1 फीसदी ग्रीन सेस देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार उत्पादकों, विक्रेताओं और खरीददारों को कार की कीमत का एक फीसदी ग्रीन सेस देने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि पिछले साल 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली और एनसीआर में 2000 से ऊपर वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी. इस फैसले पर केंद्र सरकार ने कहा था कि कोर्ट को अपने फैसले पर पर कायम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर असर पड़ेगा.
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि सरकार की मेक इन इंडिया के तहत तय पालिसी की कंपनियां भारत आएं और नियमों के मुताबिक निर्माण करें, अगर कंपनियां वाहनों को नियमों के मुताबिक बना रही हैं तो कोर्ट को ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. कोर्ट में रंजीत कुमार ने कहा था कि सिर्फ वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है. दिल्ली में प्रदूषण के कई और कारण है. जिनमें कंस्ट्रक्शन वर्क, धूल और कूड़ा जलाना शामिल है.
वहीं एक प्रतिशत ग्रीन टैक्स लगने से डीजल की गाड़ियां महंगी हो जायेगी. वाहन कंपनियां गाडि़यों की कीमत बढ़ायेगी और आम आदमी को इस बढ़े हुए टैक्स के चलते ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.दिल्ली में दस साल पुरानी डीजल गाड़ियां पर भी बैन लगी हुई है. दिल्ली में बैन होने पर काफी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं जो किसी काम की नहीं रही. बड़े पैमाने पर कैब चालक बेरोजगार हो गये थे.

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