नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. कांडा और अरुणा पर पूर्व एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अरुणा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और किसी अन्य पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की खातिर मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया. किसी अन्य पीठ में अरुणा की याचिका पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी.अरुणा ने इस आधार पर जमानत की गुहार लगायी है कि वह नौ साल की एक बच्ची की मां हैं और उनकी बेटी को देखभाल की जरुरत है. अरुणा और कांडा पर धोखाधड़ी और पीड़िता की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का भी आरोप है.