पणजी : गोवा की एक अदालत ने तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल का उस हवालात में पंखा लगाने का आवेदन खारिज कर दिया जिसमें उन्हें रखा गया है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) क्षमा जोशी ने तेजपाल का आवेदन खारिज कर दिया. सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले में शनिवार को गिरफ्तार किए गए तेजपाल पणजी पुलिस की हिरासत में हैं. तेजपाल (50) के वकील ने दो दिसंबर को अदालत में कहा था कि मानवीय आधार पर हवालात में एक पंखा रखने की अनुमति दी जाए.
तहलका पत्रिका के संस्थापक तेजपाल को आज चिकित्सकीय परीक्षणों के दूसरे दौर के लिए ले जाया गया. दो दिसंबर को गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तेजपाल के चिकित्सकीय परीक्षण का पहला दौर हुआ था. इसमें उनके पुरुषत्व परीक्षण सहित अन्य परीक्षण किए गए थे.
तेजपाल की अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद उन्हें गत शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. रविवार को उन्हें छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
दूसरे चरण के डॉक्टरी जांच के लिए ले जाये गये तेजपाल
सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किए गए तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल को आज चिकित्सकीय परीक्षण के दूसरे दौर के लिए ले जाया गया.
दो दिसंबर को गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तेजपाल के चिकित्सकीय परीक्षण का पहला दौर हुआ था. इसमें उनके पुरुषत्व परीक्षण सहित अन्य परीक्षण किए गए थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया आज सुबह उन्हें फिर से चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाया गया. उन्होंने बताया कि तेजपाल के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में उनके विभिन्न जरुरी परीक्षण किए जाएंगे.
तहलका के 50 वर्षीय संस्थापक तेजपाल की अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद उन्हें गत शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. रविवार को उन्हें छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.