मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को इस साल जनवरी में हुए मेयर्स कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम द्वारा की गई कथित अनिमितताओं की जांच के लिए सचिव स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
पिछले सप्ताह एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए आर जोशी और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव से राज्य सरकार के किसी सचिव की नियुक्ति करने को कहा जो टूर्नामेंट के आयोजन में स्थानीय निकाय द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की तथ्यपरक जांच करेगा.
न्यायमूर्तियों ने कहा ह्य तथ्यपरक जांच में निगर निगम के अवैध खर्च के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए. नियुक्त अधिकारी को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या प्रतिभागी टीमों से कोई प्रवेश शुल्क या अन्य राशि भी ली गई थी.
पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में रख कर जुलाई तक पेश कर दे. जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने पांच अगस्त को अगली सुनवाई के ह्यआदेशह्ण के साथ सूचीबद्ध करने को भी कहा.
पीठ ने पाया कि वह जांच के आदेश इसलिए दे रही है क्योंकि प्रथम दृष्टया लगता है कि अनियमितताएं हुई हैं इसलिए संबद्ध अधिकारियों पर यह देखते हुए जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि क्या राशि की वसूली के लिए किसी प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.