नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने आज कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आरोप तय किये जाने पर बहस अगले साल 16 फरवरी से शुरु होगी. इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और पांच अन्य आरोपी हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख तय कर दी.
आरोपियों के यह कहने के बाद कि एजेंसी से उन्हें अंतिम रिपोर्ट के साथ जो दस्तावेज सौंपे गये थे उनकी जांच परख पूरी कर ली गई है, उसके बाद न्यायधीश ने सुनवाई के लिये तारीख तय कर दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को आरोपियों को ये दस्तावेज देने का निर्देश दिया था. इसमें ओडिशा के रामपिया और डिप साइड और रामपिया कोयला ब्लॉक के लिये आवेदन करने वाली कंपनी के फीडबैक फार्म से जुडे दस्तावेज भी शामिल हैं.
यह मामला ओडिशा की रामपिया और डिप साइड ऑफ रामपिया कोयला ब्लाक का कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुये मैसर्स नवभारत पावर प्रा. लिमिटेड (एनपीपीएल), अब ब्रह्मणि थर्मल पॉवर प्रा. लिमिटेड (बीटीपीपीएल) को आवंटन किये जाने के बारे में है. मामले में गुप्ता के अलावा बीटीपीपीएल के चेयरमैन पी. त्रिविक्रमा प्रसाद, इसके उपाध्यक्ष वाई हरीश चंद्र प्रसाद, दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी — के.एस. क्रोफा और के.सी. समारिया और कंपनी आरोपी हैं. ये आरोपी इस समय जमानत पर जेल से बाहर हैं.