नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय की क्रीमीलेयर सीमा में संशोधन पर कल कोई फैसला ले सकता है. सूत्रों ने आज यहां कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है. प्रस्ताव में कहा गया है कि छह लाख रुपये या इससे अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमीलेयर के लाभार्थियों की सूची से हटाया जाना चाहिए.
वर्ष 2008 में तय आय की सीमा के अनुसार, साढे चार लाख रुपये और इससे अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती. ओबीसी आयोग की पिछली सिफारिश के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के लिए सीमा 12 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीमा नौ लाख रुपये हो.
सूत्रों ने कहा कि यह सिफारिश वित्तीय रुप से सही नहीं है क्योंकि यह क्रीमीलेयर में शामिल लोगों की संख्या को कम कर देता. केंद्र ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया था और इस समूह ने केंद्र को क्रीमीलेयर की सीमा छह लाख रुपये प्रति वर्ष तक करने का सुझाव दिया था.