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जगनमोहन रेड्डी की सीबीआई अदालत में पेशी

हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी तथा अन्य आरोपी आज यहां इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश संबंधी मामले की जांच को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. दस अक्तूबर को अदालत ने इंदु टेकजोन मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र का […]

हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी तथा अन्य आरोपी आज यहां इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश संबंधी मामले की जांच को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए.

दस अक्तूबर को अदालत ने इंदु टेकजोन मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और जगन , उनके लेखाकार वी विजय साई रेड्डी, सविता इंद्रा रेड्डी तथा हैदराबाद स्थित इंदु ग्रुप और इंदु प्रोजेक्ट के प्रमोटर श्याम प्रसाद रेड्डी समेत सभी आरोपियों को समान जारी किया था. अदालत ने साथ ही सभी आरोपियों को 13 नवंबर को अदालत में हाजिर होने को कहा था.

इस मामले में आरोप है कि तत्कालीन वाईएसआर राजशेखर रेड्डी सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा पहुंचाए गए कथित लाभ के बदले में विभिन्न निजी कंपनियों तथा लोगों ने जगन के बिजनेस में करोड़ों रुपये मूल्य का कथित निवेश किया था.वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रत्ना प्रभा और बी पी आचार्य, उद्योगपति निम्मागडा प्रसाद तथा अन्य आरोपी भी अदालत में हाजिर हुए. इन सभी को भी आरोपपत्र में नामित किया गया है.

सीबीआई के अनुसार, जब जगन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यहां शम्सबाद में इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड को 250 एकड़ जमीन आवंटित की थी. इसके बदले में कंपनी ने कैरामल एशिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 15 करोड़ रुपये का निवेश किया था.

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