मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी अफजल उस्मानी और उसके भतीजे जावेद खान की पुलिस हिरासत 11 नवंबर तक आज बढ़ा दी.
दोनों को उनकी पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. उन्हें उस्मानी के फरार होने के मामले में पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. अदालत ने साल 2008 के अहमदाबाद बम विस्फोट मामले के आरोपी उस्मानी और उसके भतीजे की हिरासत तब बढ़ा दी जब महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने कहा कि उन्हें सितंबर के प्रकरण में और जांच करनी है.
उस्मानी को उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन के बाहर से उस वक्त दोबारा पकड़ा गया था जब वह 27 अक्तूबर को नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था. एक महीने से अधिक समय पहले वह मुंबई की अदालत से फरार हो गया था. यह घटना 20 सितंबर को उस वक्त हुई थी जब 37 वर्षीय संदिग्ध आतंकवादी को 18 अन्य के साथ नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल से अहमदाबाद बम विस्फोटों के मामले में मकोका अदालत में लाया गया था.