भोपाल: निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के, नामांकन पत्र भरने की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा तक की अवधि में किए गए चुनाव संबंधी खर्च का ब्यौरा रखने के निर्देश दिए हैं. राजनैतिक दलों को यह ब्यौरा विधानसभा चुनाव के 75 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा.
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करने पर आने वाला खर्च कुल चुनावी खर्च में शामिल होगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा अपलोड की जाने वाली सामग्री भी इसके दायरे में आएगी.आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि टेलीविजन चैनलों तथा केवल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने और पूर्व राजनैतिक दल एवं विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्येक उम्मीदवार को उसके प्रसारण के पूर्व चुनाव आयोग अथवा नामांकित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी.