अहमदाबाद : गांधीनगर की एक अदालत ने सूरत में रहने वाली दो बहनों में से एक द्वारा आसाराम के खिलाफ दर्ज करवाये गये यौन हमला मामले में आरोपी की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया.
सत्र न्यायाधीश डी टी सोनी ने आसाराम की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है तथा उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं.
सूरत पुलिस ने हाल में दो महिलाओं की शिकायत पर बलात्कार, यौन हमला, गैर कानूनी ढंग से कैद में रखने के आरोपों में आसाराम एवं उनके पुत्र नारायण साई के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किये थे.