शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज यूजीसी, राज्य सरकार और राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करके इन संस्थानों द्वारा शिक्षण नियमों का कथित रुप से उल्लंघन करने पर 13 नवंबर तक जवाब मांगा.
एक अखबार की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की पीठ ने कहा कि खबर से ऐसा लगता है कि यूजीसी ने निजी विश्वविद्यालयों द्वारा उल्लंघन पर कोई कदम नहीं उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया.
अदालत ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माहौल को दूषित कर रहा है.