नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से छूट देते हुए पुलिस को भारती की पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा के एक मामले में अग्रिम जमानत की उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने 15 सितंबर को भारती की गिरफ्तारी पर लगाई गयी रोक की अवधि बढ़ाते हुए कहा, आदेश सुनाने के लिए समय नहीं बचा है. इसलिए तब तक भारती के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए. अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रखते हुए अदालत ने गिरफ्तारी पर लगी रोक वापस लेने का पुलिस का अनुरोध ठुकरा दिया और सवाल किया कि पुलिस ने आज तक क्या किया जबकि प्राथमिकी नौ सितंबर को दर्ज हुई थी.