चेन्नई: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज कहा कि ऐसे 13 कानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक साल में मुआवजा, पुनर्वास व पुनरुद्धार की व्यवस्था नए कानून के हिसाब से ही हो. ये काननू नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में नहीं आते. रमेश ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में कहा गया है कि उसके लागू होने के एक वर्ष के अंदर इसके दायरे से रह गए बाकी मामलों से संबंधित कानूनों में भी मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनरोद्धार नए कानून के समान ही करना होगा. नये कानून के गेल की परियोजना पर असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसी एक योजना के लिए नहीं बल्कि देश भर में सभी योजनाओं के लिए कानून बनाती है.