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झारखंड की लड़की के साथ उत्पीड़न मामले में अदालत सख्‍त

नयी दिल्ली : दिल्ली में 50 वर्षीय महिला द्वारा घरेलू नौकरानी का कथित तौर पर उत्पीड़न किए जाने के मामले में अदालत ने आज पुलिस से सवाल किया कि प्लेसमेंट एजेंट को इस मामले में गवाह क्यों नहीं बनाया गया.मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने कहा, ‘‘आपने (पुलिस) उसे (आरोपी) गिरफ्तार करने की बजाय अभियोजन पक्ष […]

नयी दिल्ली : दिल्ली में 50 वर्षीय महिला द्वारा घरेलू नौकरानी का कथित तौर पर उत्पीड़न किए जाने के मामले में अदालत ने आज पुलिस से सवाल किया कि प्लेसमेंट एजेंट को इस मामले में गवाह क्यों नहीं बनाया गया.मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने कहा, ‘‘आपने (पुलिस) उसे (आरोपी) गिरफ्तार करने की बजाय अभियोजन पक्ष का गवाह क्यों नहीं बनाया? वह इस मामले में अभियोजन पक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण गवाह हो सकती थी.’’ प्लसेमेंट एजेंट ड्रोथी को अदालत ने सात अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मामले की मुख्य आरोपी वंदना धीर का कहना है कि उसने प्लेसमेंट से एजेंट से इस नौकरानी के स्थान पर किसी दूसरे को भेजने के लिए कहा था, लेकिन दोरोती ने कहा कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी के कैश मेमो की जांच के बाद दोरोती को गिरफ्तार किया गया.उसने कहा कि दोरोती के खिलाफ आईपीसी के अलावा बंधुआ मजूदर कानून तथा अनैतिक देह व्यापार कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ड्रोथी रोजगार मुहैया कराने की आड़ में लड़की को झारखंड से लाई थी, लेकिन उसे कोई रकम नहीं दी गई जबकि उसे 4,000 रुपये मासिक देने का वादा किया गया था. उसने कहा कि प्लेसमेंट एजेंट ड्रोथी तथा वंदना धीर के बीच नौकरानी को ठीकठाक तन्ख्वाह देने का समझौता हुआ था, लेकिन इस बारे में पीड़िता को कुछ नहीं बताया गया.ड्रोथी ने पुलिस के दावे का प्रतिवाद करते हुए कहा कि लड़की के मां-बाप उसकी पिटाई करते थे और उसे खाना नहीं देते थे. इसके बाद वह उसे दिल्ली लाई. दोरोती ने कहा कि उसने लड़की के मां-बाप को दो मोबाइल फोन और 20,000 रुपये दिए थे. उनके अनुसार लड़की ने कहा था कि वह झारखंड में अपने गांव जाकर कमाए हुए पैसे लेगी.

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