नई दिल्ली : केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आधार कार्ड पर पूर्व में दिये गए उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर किसी सरकारी योजना से वंचित नहीं किया जा सकता. उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की पीठ ने आज कहा कि केंद्र की याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी.
केंद्र की ओर से उपस्थित होते हुए सालिसिटर जनरल मोहन पाराशरन ने कहा, ‘‘ हम उस आदेश में बदलाव की मांग कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि यह आदेश कई कल्याण योजनाओं के मार्ग में आड़े आ सकता है.