नयी दिल्ली : सेंट स्टीफेंस कॉलेज मामले में कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की फिल हाल गिरफ्तारी नहीं होगी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने छेडछाड मामले में सेंट स्टीफेंस कालेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक रोक लगा दी है.
आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर व कोषाध्यक्ष सतीश कुमार ने अपने ही कॉलेज के एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. 23 जून को दिल्ली कोर्ट ने सतीश के अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था. कॉलेज में सतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नयी नियुक्ति भी कर दी गयी थी. कॉलेज के ट्रेजरर सुधीर कुमार को उनकी जगह नया कोषाध्यक्ष बनाया गया था.
क्या है आरोप
प्रोफेसरसतीश कुमारपर पीएचडी कर रही एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला चल रहा हैं. छात्रा ने 19 जून को प्रोफेसर कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाए थे कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया. साथ ही कहा था मामले को जब कॉलेज के संबंधित अधिकारियों के सामने लाया गया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसका बचाव करने की कोशिश भी की. कॉलेज के प्रिसिंपल वाल्सन थम्पू पर छात्रा ने आरोप लगाया कि जब वह सतीश कुमार के खिलाफ उनके पास शिकायत लेकर गयी उसने उसे यौन उत्पीडन का केस करने से मना किया था.