नयी दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद में संशोधन किया है जिसके तहत भुगतान में देरी के मामले में मुआवजा की गारंटी होगी.
इस योजना में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद सभी राज्यों में भुगतान में देरी की खबरों पर खेद प्रकट करते हुए मंत्रालय ने संबंधित प्रावधान में संशेधन किया है. इसमें कहा गया है कि, ‘‘ अगर हाजिरी बही (मस्टर रोल) बंद होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है तब मजदूरी (दिनों की संख्या) के 25 से 50 प्रतिशत की दर पर मुआवजा दिया जायेगा.’’ सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा, ‘‘ सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) ने देरी की सूचना दी है और फिल्ड रिपोर्ट में देरी की बात का जिक्र है.’’ एमआईएस के अनुसार, 2700 करोड़ रुपये की मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक देरी हुयी है.