श्रीनगर : जम्मू कश्मीर सरकार राज्य में बैंकों के परिचालन में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने की दो-सूत्रीय रणनीति के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों का प्रवर्तन (सरफैसी) कानून बनाएगी.
यह कानून ऋण वसूली में मददगार होता है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने यहां संवाददाताओं को बताया, जहां तक सरफैसी कानून का संबंध है, मुख्यमंत्री (उमर अब्दुल्ला) ने कहा है कि यह प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही विधानसभा में पारित कराकर या आध्यादेश लाकर लागू किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि संविधान की धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त होने की वजह से जम्मू कश्मीर में यह कानून वर्तमान में लागू नहीं है.