मुंबई: माफिया सरगना अबू सलेम की सहयोगी और अभिनेत्री मोनिका बेदी के आवेदन पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने से नाराज बंबई उच्च न्यायालय ने आज पासपोर्ट प्राधिकार को दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते की खंडपीठ ने कहा, ‘‘ मोनिका का पासपोर्ट फिर से जारी करने में आपको (पासपोर्ट प्राधिकार) क्या आपत्ति है. कम से कम आप अपना रुख तो बताइए. दो हफ्तों में हलफनामा दाखिल कीजिए. हम आपको यह आखिरी मौका दे रहे हैं.’’क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से पेश एक वकील ने आज अदालत में कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हैदराबाद पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे गये हैं.
मोनिका और सलेम को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था और 2005 में उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया गया था. उसी साल मोनिका को पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा सुनायी गयी थी.