चंडीगढ : हरियाणा के करनाल जिले में एक पूर्व सरपंच करम सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी राज्य के दो विधायकों ने पंचकुला में सीबीआई की अदालत के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया. पानीपत ग्रामीण से निर्दलीय विधायक ओ पी जैन और असंध से कांग्रेस विधायक जिले राम शर्मा ने करम सिंह (60) की हत्या के मामले में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. जैन के वकील ने यह जानकारी दी. जैन के निजी सहायक का नाम भी आरोपपत्र में दर्ज है. उसने भी दोनों विधायकों के साथ आत्मसमर्पण किया.
उच्चतम न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय समेत विभिन्न अदालतों ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा. यह मामला सात जून 2011 को करनाल में काम्बोपुरा गांव के पूर्व सरपंच करम सिंह की हत्या से संबंधित है.
करम सिंह के बेटे राजिंदर ने आरोप लगाया है कि जैन और शर्मा लोगों को सरकारी नौकरी देने का झांसा देकर उनसे धन ऐंठते थे. करम सिंह ने भी अपने रिश्तेदारों की नौकरी के लिए उन्हें धन दिया था लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी. राजिंदर ने आरोप लगाया कि विधायकों ने धन लौटाने से भी इनकार कर दिया. आरोप पत्र में कहा गया है कि करम सिंह ने आरोपियों से बार बार पैसे वापस मांगे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ जिसके बाद उसने कथित रुप से आत्महत्या कर ली.
विधायकों के खिलाफ पहले हत्या का मामला दर्ज किया गया था लेकिन जांच के बाद उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया. राजिंदर की याचिका पर उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 30 अगस्त को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था.इस मामले के कारण जैन और जिले को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि दोनों विधायकों ने कहा कि करम सिंह की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है.