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उत्तराखंड में होटल, रेस्त्रं छह महीनें के लिये सेवाकर से मुक्त

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने बारिश और बाढ़ की त्रसदी ङोल रहे उत्तराखंड के होटल, रेस्त्रं सहित समूचे आतिथ्य उद्योग को मार्च 2014 तक सेवा कर से छूट दी है.गत 16 जून को राज्य में आई भारी बारिश और बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ कहे जाने […]

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने बारिश और बाढ़ की त्रसदी ङोल रहे उत्तराखंड के होटल, रेस्त्रं सहित समूचे आतिथ्य उद्योग को मार्च 2014 तक सेवा कर से छूट दी है.गत 16 जून को राज्य में आई भारी बारिश और बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ कहे जाने वाला पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ.

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने तदर्थ छूट आदेश में कहा है ‘‘आतिथ्य उद्योग का पुनरत्थान कर स्थानीय जनता को सहारा देने की आवश्यकता है.’’सीबीईसी ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुये यह तय किया गया है कि करयोग्य सेवाओं को कर से छूट दी जाये. इनमें होटल अथवा ‘इन’ में कमरे किराये पर देना, अतिथि गृहों, क्लबों तथा आवास एवं रहने से जुड़ी वाणिज्यिक गतिविधियों को सेवाकर से छूट दी जाती है.

सीबीईसी ने कहा है कि रेस्त्रं, खानपान केंद्रों और मेस में खाना खिलाने को भी सेवाकर से छूट दी गई है.विभाग ने कहा है ‘‘उपर उल्लिखित करयोग्य सेवाओं के लिये छूट का यह आदेश 17 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक लागू रहेगा.’’ उत्तराखंड में जून 16 से लगातार तीन दिन तक हुई भारी वर्षा से भूस्खलन और बाढ़ की विभीषिका में जानमाल का भारी नुकसान हुआ. सड़कें टूट गई, इमारतें ढह गई और गांव के गांव ध्वस्त हो गये. सैकड़ों लोग मारे गये जबकि 4,000 से अधिक लोग लापता हो गये.

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