नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए गठित समिति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए आज टाल दी. इस याचिका में बीसीसीआई ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने बोर्ड के दो सदस्यीय समिति के गठन को अवैध ठहराया था.
जब दिन समाप्त होने के समय मामला न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति जे एस खेहर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने याचिकाओं को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
बीसीसीआई के वकील ने सुनवाई के लिए तारीख देने का अनुरोध किया लेकिन पीठ ने कहा कि वह निर्धारित तारीख नहीं दे सकती है. पीठ ने 30 अगस्त को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन :सीएबी: के सचिव आदित्य वर्मा की याचिका पर भी सुनवाई की थी जिसमें आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए नई समिति गठित करने का आदेश देने से उच्च न्यायालय द्वारा इंकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी गयी थी.
उसने बीसीसीआई, एन श्रीनिवासन, उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स जो आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक और राजस्थान रॉयल्स की याचिका पर नोटिस जारी किया था.