7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोयला खदान आबंटन पर न्यायालय ने केंद्र से मांगे स्पष्टीकरण

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उदारीकरण के दौर में निजी क्षेत्र को कोयला खदान आबंटित करने संबंधी नीति और दिशानिर्देशों के संबंध में आज केंद्र सरकार से अनेक स्पष्टीकरण मांगे.न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यामयूर्ति मदन लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ कोयला खदानों के आबंटन रद्द करने के लिये दायर जनहित याचिकाओं […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उदारीकरण के दौर में निजी क्षेत्र को कोयला खदान आबंटित करने संबंधी नीति और दिशानिर्देशों के संबंध में आज केंद्र सरकार से अनेक स्पष्टीकरण मांगे.न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यामयूर्ति मदन लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ कोयला खदानों के आबंटन रद्द करने के लिये दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. केंद्रीय जांच ब्यूरो 1993 से और विशेषरुप से 2006 से 2008 के दौरान कोयला खदानों का आबंटन हासिल करने वाली प्रत्येक कंपनी के खिलाफ जांच कर रहा है.

न्यायाधीशों ने अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती से कहा कि 14 जुलाई, 1993 से 31 मार्च, 2011 की अवधि में छानबीन समिति की सारी बैठकों की रिपोर्ट और उन दिशानिर्देशों को तैयार करने का निर्देश दिया जिनका कोयला खदानों के आबंटन करते समय पालन किया गया था.न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘हम आबंटियों की व्यक्तिगत अजिर्यों पर विचार नहीं कर रहे हैं. हम यह देख रहे हैं कि क्या फैसला करने की प्रक्रिया में कोई अनुचित तरीका तो नहीं अपनाया गया था. क्या यह कानून के अनुसार हुआ था या यह मनमाने तरीके से किया गया था.

न्यायालय जानना चाहता है कि क्या कोयला खदान के आबंटन के लिये कोई नीति थी. न्यायाधीशों ने कहा कि प्रत्येक छानबीन समिति की बैठक की कार्यवाही के विवरण से प्रत्येक आबंटन के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी. सालिसीटर जनरल मोहन पराशरन से न्यायाधीशों ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या निजी कंपनियों को कोयला खदानों का आबंटन खुद के उपभोग के लिये था या नहीं. कोयला खदान के आबंटन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का दायरा कब बढ़ाया गया. कब इस बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय में संशोधन किया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें