नयी दिल्ली : जघन्य अपराधों से जुडे 16 से 18 आयु वर्ग के किशोर आरोपियों पर वयस्क कानून के तहत मुकदमा चलाने वाला एक विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किये जाने की उम्मीद है. इस विषय पर फिर से विचार करने की एक संसदीय समिति की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए कैबिनेट ने 22 अप्रैल को किशोर न्याय बाल संरक्षण विधेयक 2014 को मंजूरी प्रदान कर दी थी.
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किशोर न्याय विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में होगा पेश
नयी दिल्ली : जघन्य अपराधों से जुडे 16 से 18 आयु वर्ग के किशोर आरोपियों पर वयस्क कानून के तहत मुकदमा चलाने वाला एक विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किये जाने की उम्मीद है. इस विषय पर फिर से विचार करने की एक संसदीय समिति की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए कैबिनेट ने 22 […]
विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई जघन्य अपराध 16 से 18 आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा किया गया है तब इस पर किशोर न्याय बोर्ड विचार करेगा कि यह अपराध एक बच्चे के रुप में किया है अथवा एक वयस्क के रुप में किया गया.इसी के अनुरुप बोर्ड मामले की सुनवाई करेगा जिसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विशेषज्ञ शामिल होंगे.
यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2000 का स्थान लेगा और इसे 16 से 18 आयु वर्ग के लोगों द्वारा जघन्य अपराध करने के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर प्रस्तावित किया गया है.
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