मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने आज यहां सोहराबुददीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड मामलों से गुजरात पुलिस के अधिकारी अभय चूडासामा को आरोपमुक्त किया. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोजन लायक कोई सबूत नहीं हैं.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमबी गोसावी ने चूडासामा को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.सीबीआई के अनुसार, चूडासामा ने सोहराबुददीन की हत्या में कथित साजिश में अहम भूमिका निभाई थी. आरोप है कि वह इस मामले के प्रमुख गवाहों को धमका भी रहे थे.
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने सोहराबुददीन के भाई रुबाबुददीन को कथित रुप से 50 लाख रुपये का प्रस्ताव देकर शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने के लिए लुभाने का प्रयास किया था.
अदालत अब तक इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के कारोबारी विमल पाटनी, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पीसी पांडेय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी, यशपाल चूडासामा और अजय पटेल (दोनों अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी) को आरोपमुक्त कर चुकी है.