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उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध हटाने पर नवंबर से शुरु हो सकता है खनन: पार्रिकर

पणजी : गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा है कि यदि उच्चतम न्यायालय खनन पर लगा प्रतिबंध जल्द हटा लेता है तो इस वर्ष नवंबर में खनन कार्य पुन: शुरु हो सकता है.पार्रिकर ने कल यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यदि उच्चतम न्यायालय :खनन पर से : प्रतिबंध हटा देता है तो अयस्क का […]

पणजी : गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा है कि यदि उच्चतम न्यायालय खनन पर लगा प्रतिबंध जल्द हटा लेता है तो इस वर्ष नवंबर में खनन कार्य पुन: शुरु हो सकता है.पार्रिकर ने कल यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यदि उच्चतम न्यायालय :खनन पर से : प्रतिबंध हटा देता है तो अयस्क का निर्यात इस वर्ष नवंबरदिसंबर में शुरु हो सकता है.’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन की शुरआत उच्चतम न्यायालय के आदेश, पर्यावरण एवं वन मंत्रलय की हरी झंडी, जल एवं वायु प्रदूषण रोकथाम कानून के तहत स्वीकृति और भारतीय खनन ब्यूरो से प्रमाण पत्र मिलने पर निर्भर करेगी.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जारी खनन पट्टों के निलंबन को रद्द करने की औपचारिकताएं पहले ही शुरु कर दी हैं.

पार्रिकर ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने खनन फर्मों के साथ पट्टों संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के बाद निलंबन आदेश वापस लेने के लिए खान एवं भूविज्ञान निदेशक को अधिकृत किया है.उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार लगभग 24-30 खानों पर प्रतिबंध संबंधी आदेश हटा लेगी लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद ही वास्तव में खनन गतिविधि शुरु हो सकती है.उच्चतम न्यायलय ने शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद अवैध खनन पर रोक लगा दी थी जिसके बाद से गोवा की 25 प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित करने वाली खनन गतिविधियों पर पिछले वर्ष सितंबर से रोक लगी हुई है.

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