नयी दिल्ली: विधि मंत्रालय ने परमाणु उर्जा विभाग के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उसने सरकारी अधिसूचना के जरिए आरटीआई के दायरे से छूट देने का प्रस्ताव दिया था. मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की राहत के लिए वह संसद से संपर्क करे.
डीएई ने पारदर्शिता कानून से छूट के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से संपर्क किया था. उसने कहा था, ‘‘आरटीआई के तहत खुलासे से विभाग के तहत विभिन्न संगठनों के लिए काम कर रहे तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि उनकी तकनीकी विशेषज्ञता से समझौता हो सकता है. उसने यह भी कहा कि डीएई के साथ समझौते के तहत काम कर रही विभिन्न कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए आरटीआई से छूट जरुरी है.