भोपाल : गैस कांड की जांच कर रहे जहरीली गैस कांड जांच आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने साफ कह दिया है कि उनके पास गैस कांड के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी, रिहाई और सरकारी विमान से उन्हें दिल्ली भेजे जाने से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. आयोग ने पिछली सुनवाई में पीएमओ से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एल.कोचर के समक्ष कल हुए मामले की सुनवाई के दौरान पीएमओ से प्राप्त जवाब पेश किया गया. सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अजरुन सिंह के सचिव एन आर कृष्णन के बयान भी दर्ज किए गए.
न्यायमूर्ति कोचर ने अब केंद्रीय कैबिनेट सचिव कार्यालय को सम्मन भेजकर जानकारी मांगी है कि 7 दिसंबर, 1984 को तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने प्रदेश के मुख्य सचिव ब्रह्मस्वरुप को क्या एंडरसन की गिरफ्तारी, रिहाई और सरकारी विमान से दिल्ली भेजने से संबंधित कोई मौखिक या लिखित आदेश जारी किया था या नहीं. आयोग ने म.प्र के मुख्य सचिव कार्यालय से भी ऐसे किसी आदेश या सूचना प्राप्त होने के संबंध में जानकारी चाही है.
आयोग ने मध्यप्रदेश के विमानन विभाग के उपसचिव जे सी भट्ट को भी सम्मन भेजकर पूछा है कि एंडरसन को सरकारी विमान से दिल्ली भेजने की एंटरी रजिस्टर में दर्ज है या नहीं. आयोग ने गैस राहत विभाग के आयुक्त आर ए खंडेलवाल को अगली सुनवाई के दौरान अनिवार्य रुप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.