नयी दिल्ली: माफिया सरगना अबू सलेम पर 1993 के मुम्बई बम विस्फोटों सहित विभिन्न मामलों में मुकदमा जारी रहेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सभी कार्यवाही रद्द किए जाने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया. सलेम ने न्यायालय से आग्रह किया था कि पुर्तगाल की शीर्ष अदालत द्वारा उसके भारत प्रत्यर्पण को रद्द किए जाने के बाद उसके खिलाफ सभी कार्यवाही खारिज कर दी जाए.
उच्च्तम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पुर्तगाल अदालत का फैसला यहां की अदालतों के लिए ‘‘बाध्यकारी नहीं’’ है और भारत को सलेम का प्रत्यर्पण ‘‘कानून की नजरों में वैध’’ है. प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि, सीबीआई को सलेम पर उसके प्रत्यर्पण के बाद टाडा तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लगाए गए अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की अनुमति दे दी.