नयी दिल्ली : अब देश में टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनियां इंटरनेट टेलीफोन जैसी सुविधाओं की शुरुआत कर सकेंगी. इसके लिए सरकार ने शुक्रवार की देर शाम बहुप्रतीक्षित यूनीफाइड (एकीकृत) लाइसेंस नीति के दिशा निर्देश जारी कर दिए.
नए नियमों के तहत कंपनियों को एक ही सर्किल के अंदर और एक सर्किल से दूसरे सर्किल में रोमिंग की पेशकश करने की छूट होगी लेकिन कंपनियों को ऐसे सर्किल में नये ग्राहक बनाने की अनुमति नहीं होगी जहां का लाइसेंस उनके पास नहीं है. साथ ही कंपनियों को अधिकतम 220 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी.
नई लाइसेंस नियमों के तहत कंपनियों को अपने सर्किल के बाहर भी रोमिंग सेवाएं देने की इजाजत दी गई है, लेकिन कंपनियों को ऐसे इलाकों में ग्राहक बनाने की इजाजत नहीं दी गई है, जहां उनके पास लाइसेंस नहीं है. कंपनियों के मौजूदा परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें नई टेलीकॉम नीति के तहत ही परमिट दिए जाएंगे. इसके तहत कंपनियों को दूरसंचार सेवाओं से होने वाली सालाना आय की आठ फीसद रकम लाइसेंस फीस के रूप में देनी होगी.