चंडीगढ़: पश्चिम बंगाल में करोड़ों रपये का चिट फंड घोटाला सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले वित्तीय संस्थानों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से निवेशकों को बचाने के लिए गुरुवार को एक विधेयक को मंजूरी दी.
भुगतान में चूक की स्थिति में हरियाणा जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) विधेयक , 2013 के तहत कड़े कदम उठाने का प्रावधान किया गया है. ऐसी किसी संस्थान द्वारा धोखाधड़ी करने की स्थिति में उसके प्रवर्तक या किसी अन्य कर्मचारी के इस तरह की गतिविधि में शामिल पाए जाने पर 7 साल की सजा तथा 2 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इस विधेयक का मकसद गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कामकाज स्वस्थ तरीके से सुनिश्चित करना है. हरियाणा में फिलहाल 88 एनबीएफसी पंजीकृत हैं.