नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की हैवहीं टूजी स्पेक्ट्रम मामले में अदालत के समक्ष पेश न होने पर विशेष अदालत ने द्रमुक सांसद कनिमोझी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इसेरद्दकर दिया. कनिमोझी के वकील के क्षमा याचना के बाद इसेरद्दकिया गया.
गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कणिमोझी और 15 अन्य लोग शामिल हैं. विशेष सीबीआई जज ओ.पी. सैनी ने सीबीआई के वकील और आरोपियों द्वारा और वक्त मांगने पर मामले की सुनवाई टाल दी. उन्होंने कहा ‘‘अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की गई है.’’
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि उन्हें अपनी दलील आगे बढाने के लिए थोडा और वक्त चाहिए. इससे पहले मामले में आरोपी स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद बलवा के वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि जब सीबीआई ने और गवाहों से जिरह करने का आवेदन किया है तो अंतिम सुनवाई कैसे शुरु हो सकती है.
इससे पहले 10 सितंबर को अदालत ने इस मामले में बचाव पक्ष के बयान दर्ज करने का काम पूरा कर लिया था. सीबीआई का आरोप है कि 2जी स्पेक्ट्रम के लिए 122 लाइसेंस के आवंटन से सरकारी खजाने को 30,984 करोड रुपये का नुकसान हुआ. उल्लेखनीय है कि दो फरवरी 2012 को उच्चतम न्यायालय ने उक्त सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे.
अदालत नेकनिमोझीके खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द किया
दिल्ली की विशेष सुनवाई अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में द्रमुक सांसद कनिमोझी के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ आज गैर जमानती वारंट जारी किया, हालांकि घंटे भर के अंदर ही उनके वकील के हाजिर हो कर मुवक्किल की गैर हाजिरी पर माफी मांगने पर इसे रद्द कर दिया.सीबीआई के विशेष जज ओ पी सैनी ने कनिमोई को 19 दिसंबर को पेश करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने कहा कि न तो कनिमोई खुद और न ही उनका वकील अदालत में हाजिर हुआ है.
जज ने कहा,‘11.30 बज रहे हैं, अभी तक तक न तो कनिमोझी की ओर से कोई वकील आया है और न ही व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए उनकी कोई अर्जी आयी है.’ मामले पर अंतिम बहस शुरु होनी थी और कनिमोई हाजिर नहीं हुई. हालांकि अदालत ने बाद में कनिमोई के वकील की अर्जी को मंजूर करते हुए गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया. कनिमोई के वकील 12.25 बजे अदालत में हाजिर हुए थे.
अदालत ने कहा,‘गैर जमानती वारंट रद्द किया जाता है. उन्हें (कनिमोई के वकील को) भविष्य में सचेत रहने की सलाह दी जाती है.’ अदालत में अब अंतिम बहस 19 दिसंबर को शुरु होगी. दोनों पक्षों के वकीलों ने इसके लिए समय मांगा था.