मोगा : दस वर्ष पहले एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उसका उत्पीड़न करने के लिए एक अदालत ने दो सहायक उपनिरीक्षकों सहित पंजाब पुलिस के चार कर्मियों को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरजीत कौर ढिल्लो ने एएसआइ अजमेर सिंह और विक्रम सिंह, मुख्य आरक्षक गुरजंट सिंह और सिपाही साहिब को दोषी करार दिया.
अभियोजन के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मियों ने 21 जुलाई 2004 को कोट इसे खां थाने में मनजीत सिंह को तीन दिनों तक हिरासत में रखकर उसका उत्पीड़न किया. मनजीत की पत्नी सुरजीत कौर ने महिला अधिकार आयोग को याचिका देकर आरोप लगाया कि उसके पति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है.